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लालू यादव की बढ़ेगी मुश्किल! सिंगापुर जाने से पहले झारखंड हाईकोर्ट में सजा बढ़ाने की मांग पर हुई सुनवाई

Lalu Prasad Yadav Jharkhand High Court Hearing: देवघर जिले के कोषागार से करीब 89.27 लाख की अवैध निकासी की गई थी. इसी मामले में सीबीआई की ओर से लालू की सजा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका डाली गई थी.

पटना/रांचीआरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट (Lalu Yadav Kidney Transplant) के लिए सिंगापुर जाना है. ऐसे में कहीं उनकी मुश्किल न बढ़ जाए. बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में देवघर जिले के कोषागार से करीब 89.27 लाख की अवैध निकासी मामले को लेकर सीबीआई ने लालू की सजा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका डाली थी. इसी पर आज सुनवाई की गई है.

दरअसल, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में दोषी पाए गए थे और सजा भी मिली लेकिन बीमारी का हवाला देकर उन्हें बेल दे दिया गया है. आज सुनवाई हुई जहां लालू यादव की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अपना पक्ष रखा. वहीं सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया कि लालू यादव और अन्य को कम सजा मिली है जबकि निचली अदालत से जगदीश शर्मा को सात सालों की सजा सुनाई गई थी. ऐसे में लालू यादव को भी इतनी सजा मिलनी ही चाहिए.

मिली तीन सप्ताह बाद की तारीख

सोमवार को हुई सुनवाई में सीबीआई की ओर से वकील नहीं रहने के कारण कोर्ट की ओर से अब तीन सप्ताह के बाद की तारीख दी गई है. बता दें कि जिस मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है इस मामले में लालू समेत कुल छह लोग शामिल थे जिसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है. आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद का निधन हो चुका है. लालू प्रसाद यादव, सुबीर भट्टाचार्य एवं बेक जूलियस ही अभी जीवित हैं. इन तीनों की सजा बढ़ाने की मांग की गई है.

सीबीआई की अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराते हुए 2017 में साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. सजा की अवधि का आधा हिस्सा पूरा करने के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत दी गई थी.


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