दिल्ली दंगे : अदालत 23 अगस्त को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी
दिल्ली की एक अदालत 23 अगस्त को यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से जुड़े दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। (एफआईआर 59/2020)
[Delhi Riots Larger Conspiracy Case]
Delhi Court adjourns to August 23 hearing in bail application moved by Umar Khalid in connection with the case involving offences under UAPA and IPC. (FIR 59/2020)#DelhiRiots #UAPA #UmarKhalid pic.twitter.com/tLjE6O1YCp
— Live Law (@LiveLawIndia) August 18, 2021
Bखालिद की जमानत याचिका, जिसे 20 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, पर आज सुनवाई होनी थी, क्योंकि उनकी ओर से जल्द सुनवाई का आवेदन दायर किया गया था।
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मामले को आज 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।
खालिद के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत उल्लिखित विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
पिछले साल सितंबर में पिंजारा टॉड के सदस्यों और जेएनयू के छात्रों देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया था।
आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम शामिल हैं। खान और अतहर खान।
इसके बाद, नवंबर में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शारजील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।